बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल में पुश्तैनी सम्पत्ति के मामले में बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है और अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से की जाएगी. सम्पत्ति से जुड़ा ये मामला बहुत पुराना है और इसे नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील के बाद रद्द कर दिया गया है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को बड़ा झटका लगा है. भोपाल में नवाब के पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर HC का फैसला आया है. नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील पर HC का फैसला आया है जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है. इससे आगे के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुश्तैनी सम्पत्ति से जुड़ा ये मामला बहुत पुराना है और इसपर भोपाल ट्रायल कोर्ट ने 25 साल पहले फैसला सुनाया था. अब इस फैसले को नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील के बाद रद्द कर दिया गया है. मामला भोपाल में 1500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति से जुड़ा है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की इस पुश्तैनी सम्पत्ति से जुड़े विवाद में अब महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है. कोर्ट के मुताबिक भोपाल ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया गया है और इसमें नए सिरे से सुनवाई का आदेश भी दे दिया है. इसके लिए कोर्ट ने एक साल का समय दिया है. ताकि जल्द से जल्द अन्य वारिसों को भी न्याय मिल सके. ये पैतृक संपत्ति नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को दे दी गई थी जो सैफ अली खान की परदादी थीं. लेकिन बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक संपत्ति के बंटवारे की मांग उठाई है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ करने की विनती की है.

अरबों की सम्पत्ति का है मामला
सैफ अली खान से जुड़ी सम्पत्ति विवाद की बात करें तो 25 साल पहले बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान,नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान ने साल 2000 में हाई कोर्ट में अपील दायक की थी. ये मामला अरबों की सम्पत्ति का है जिसमें हजारों एकड़ की जमीन समेत अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट में सैफ के परिवार की चुनौतियां आने वाले एक साल के लिए बढ़ गई हैं. अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कोर्ट क्या सुनवाई करता है.